आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क दाखिलों के लिए विद्यार्थियों को किया गया विद्यालय आवंटित
आरटीआई एक्ट के तहत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग समूह के विद्यार्थियों को मिलेगा दाखिला
गाज़ियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशों के अनुरूप अपर जिलाधिकारी नगर एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरटीई अधिनियम के तहत निःशुल्क दाखिलों के लिए जनपद में तीन चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 5815 बालक/बालिकाओं को विद्यालय आवंटित किए गये। जनपद में अब तक 3035 बच्चों का दाखिला कराया जा चुका हैं। पूरे प्रदेश में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी नगर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाज़ियाबाद द्वारा अधिकतम दाखिले कराये जाने हेतु मुहिम जारी हैं। अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह ने उन दस स्कूलों के प्रबंधको को अपने कार्यालय में बुलाया, जो आरटीई अधिनियम के तहत दाखिले नहीं ले रहे है। डीपीएस मेरठ रोड़, डीपीएस लोनी ऐलन हाउस पर स्कूल इन्दिरापुरम पब्लिक स्कूल ने बैठक में प्रतिभाग किया। वहीं, गंभीर सिंह ने सभी स्कूलों द्वारा किये जा रहे दाखिलों की समीक्षा की। डीपीएस मेरठ रोड़ में 2 बच्चों, डीपीएस इन्दिरापुरम द्वारा 4 बच्चों को, जीडी गोयनका स्कूल द्वारा 2 बच्चों को, ऐलन हाऊस द्वारा 8 बच्चों को, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स द्वारा 9 बच्चों को, इन्दिरापुरम पब्लिक स्कूल द्वारा 8 बच्चों का दाखिला लिया जा चुका हैं। वहीं, शेष बच्चों के दाखिले के किये जाने हेतु स्कूलों को अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा निर्देशित किया गया। अमेटी इन्टरनेशनल स्कूल-1 वसुन्धरा केआर मंगलम स्कूल वैशाली, सेठ आन्दराम जयपुरिया स्कूल वसुन्धरा बैठक में अनुपस्थित रहें।
जनपद में जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किये गए प्रयासों से 3035 दाखिले कराये जा चुके हैं और शेष बच्चों के दाखिले हेतु जिला प्रशासन के निर्देशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी स्कूलों में दाखिले करवाने हेतु प्रयासरत हैं। विद्यालयों द्वारा अधिकतम दाखिले लिए जाने का आश्वासन दिया गया हैं।