बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय मिर्जा जीनत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नामजद युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 3० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा किशोरी के अपहरण में सह अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना बिल्सी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 18 अप्रैल 2०16 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय पुत्री बिल्सी से दवा लेने गई थी। उसकी पुत्री को मनोहर नाथ पुत्र बांकेलाल निवासी बैरमई थाना बिल्सी अपने साथी पवन कुमार पुत्र बदन सिंह निवासी बाईपास रोड के सहयोग से जबरन ले गया।
इसके बाद आरोपी उसकी पुत्री को हाथरस ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मनोहर नाथ और पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने मनोहर नाथ को आजीवन कारावास की सजा और 3० हजार रुपये का जुर्माना और सह-अभियुक्त पवन कुमार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।