डकैती और हत्या में एक डकैत को उम्रकैद की सजा

RP, शहर और राज्य, NewsAbhiAbhiUpdated 31-08-2023 IST
 डकैती और हत्या में एक डकैत को उम्रकैद की सजा
बदायूं। करीब 25 साल पुराने डकैती और हत्या के मामले में नामजद एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम डकैती कोर्ट योगेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 2० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कस्बा दातागंज निवासी राजीव गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता ने तीन अप्रैल 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ओमप्रकाश के चाचा रामजीमल गुप्ता के यहां दो अप्रैल की रात सात-आठ बदमाशों ने लूटपाट की। लूटपाट के दौरान मारपीट में उसके चाचा, चाची, चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके चाचा के मकान में रहने वाले बैंक कर्मी महेश बाबू की डकैतों ने लूटपाट के दौरान हत्या कर दी। ओमप्रकाश के माता-पिता भी घर के बरामदे में सो रहे थे। उनको भी डकैतों ने घायल कर दिया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की विवेचना के दौरान सर्वेश कुमार यादव पुत्र प्रताप सिंह यादव निवासी चिचोना थाना मलावन जिला एटा, रमेश पुत्र तेजपाल, रामपाल व फूल सिंह पुत्रगण नत्थू, प्रवेश कुमार शर्मा पुत्र राम सहाय और जगदीश पुत्र रामपाल के नाम प्रकाश में आए। मुकदमे के दौरान रमेश पुत्र तेजपाल की मृत्यु होने तथा रामपाल, फूल सिंह, प्रवेश कुमार और जगदीश के फरार होने पर इनकी पत्रावली अलग कर दी गई। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह व पशुपतिनाथ श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सर्वेश कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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